शिक्षकों के कर्तव्य एवं दायित्व
१. विद्यालय के निर्धारित समय पर उपस्थित होकर आवंटित कक्षाओं का नियमित, गुणवत्तापूर्ण एवं छात्र-केंद्रित शिक्षण कार्य संपादित करेंगे।
२. प्रतिदिन पाठ्यक्रम, वार्षिक शैक्षणिक योजना एवं दैनिक कार्यक्रम (रूटीन) के अनुसार पाठ योजना, पाठ टीका (शिक्षण डायरी) तथा अन्य आवश्यक शैक्षणिक अभिलेख अद्यतन रखेंगे।
३. प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार व्यवस्था कक्षा (Substitution Class) एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों का संचालन करेंगे।
४. विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का सतत मूल्यांकन करेंगे तथा परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के प्राप्तांकों को निर्धारित अभिलेखों एवं मार्क्स रजिस्टर में समय पर अंकित करेंगे।
५. विद्यार्थियों की उपस्थिति, शैक्षणिक प्रगति एवं अनुशासन का नियमित अनुश्रवण करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर अभिभावकों से संपर्क स्थापित करेंगे।
६. आवंटित हाउस के अनुसार प्रार्थना सभा, चेतना सत्र, राष्ट्रीय पर्व, विदाई समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य विद्यालयी गतिविधियों के संचालन में सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे।
७. विद्यालय की विभिन्न समितियों एवं उपसमितियों में आवंटित दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा आवश्यक अभिलेखों एवं कार्यवाहियों का संधारण करेंगे।
८. विद्यालय अवधि में आवंटित ड्यूटी के अनुसार मुख्य प्रवेश द्वार, गलियारे, सीढ़ियों, खेल मैदान एवं अन्य निर्धारित क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन एवं गतिविधियों की निगरानी करेंगे।
९. विद्यालय परिसर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, हरित वातावरण एवं विद्यालय संपत्ति के संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे तथा संबंधित व्यवस्थाओं के अनुश्रवण में सहयोग करेंगे।
१०. पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्मार्ट कक्षा, आईसीटी लैब एवं अन्य शैक्षणिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे।
११. नामांकन, अपार आईडी (APAAR ID), यू-डायस प्लस (UDISE+), छात्रवृत्ति, आधार सत्यापन, बोर्ड परीक्षा एवं अन्य विभागीय कार्यों में विद्यालय प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
१२. अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM), विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग देंगे।
१३. खेलकूद, योग, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन, संचालन एवं पर्यवेक्षण में सहयोग करेंगे।
१४. विद्यार्थियों के प्रति गरिमापूर्ण, निष्पक्ष एवं बाल संरक्षण मानकों (Child Protection Norms) के अनुरूप व्यवहार करेंगे तथा किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक दंड से परहेज करेंगे।
१५. विद्यालय के अभिलेखों, परीक्षा सामग्री, शिक्षण-सामग्री, गोपनीय दस्तावेजों एवं सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं गोपनीयता बनाए रखेंगे।
१६. बिना सक्षम अनुमति विद्यालय अवधि में विद्यालय परिसर नहीं छोड़ेंगे तथा झारखंड सरकारी सेवक आचरण नियमों एवं विभागीय निर्देशों का पालन करेंगे।
१७. विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु नवाचार, शिक्षण-सहायक सामग्री निर्माण, प्रशिक्षण एवं क्षमता-विकास कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता करेंगे।
१८.प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए वैध शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं छात्रहित से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेंगे।